सहरसा। सदर थाना क्षेत्र के कोसी चौक, वार्ड संख्या 17 निवासी 65 वर्षीय सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामलखन साह ने अपने पड़ोसी भतीजे पर घर में जबरन गंदा पानी बहाने, गाली-गलौज करने, जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित ने सदर थाना, कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित आवेदन देकर जान-माल की सुरक्षा एवं न्याय की गुहार लगाई है।
आवेदन में रामलखन साह ने बताया है कि उनकी पत्नी शोभा देवी के नाम से कोसी चौक स्थित 15 धुर 3 धुरकी जमीन पर मकान बना हुआ है। आरोप है कि पड़ोसी लक्ष्मीनाथ, पिता वीरेन्द्र कुमार साह, जो वर्तमान में नवादा जिला व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम के पद पर पदस्थापित बताए जाते हैं, अपने पद और प्रभाव का धौंस दिखाकर उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं।
पीड़ित के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह करीब 10 से 11 बजे उनके आवासीय परिसर एवं बरामदे में कथित रूप से पाइप लगाकर गंदा पानी बहा दिया गया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए डंडा और पाइप से धमकाने तथा झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
पीड़ित पक्ष ने घटना से संबंधित एक वीडियो भी उपलब्ध कराने की बात कही है। उनके अनुसार, वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देते हुए दिखाई और सुनाई दे रहा है।
आवेदन में 23 अगस्त 2026 की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी के भांजे द्वारा उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया गया था। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित डिजिटल फुटेज एवं अन्य साक्ष्य उनके पास सुरक्षित हैं।
रामलखन साह के अनुसार, पूर्व में भी कथित गैर-कानूनी कृत्यों को लेकर सदर थाना में प्राथमिकी तथा धारा 107/126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, जो वर्तमान में सहरसा सदर एसडीएम न्यायालय में लंबित है।
पीड़ित ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा अपने और परिवार के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी है।


