मानव तस्करी, बंधुआ एवं बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज, कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

मानव तस्करी, बंधुआ श्रम एवं बाल श्रम जैसे गंभीर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं,

जिनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम-1976, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-2016 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के तहत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से जुड़े अपराधों एवं उनके लिए निर्धारित कठोर सजा की विस्तृत जानकारी दी गई है।



पोस्टर के माध्यम से आम लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं मानव तस्करी, बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी जैसी गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रशासन या पुलिस को दें। यह अभियान “नया सवेरा 3.0” के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरूक कर ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना है।

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